राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।
इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने दलील दी कि साल 2013 में CIC ने आदेश जारी किया था कि ये पार्टियां RTI दायरे में आती हैं और इसके जरिए मांगी गई सूचनाओं को देने के लिए बाध्य हैं।
The Supreme Court today issued notices to the Central Government, Election Commission of India and the six National Political Parties – BJP, Cong, BSP, CPI, CPI(M) and NCP, while admitting a petition filed by the Association for Democratic Reforms (ADR) and Mr. Subhash Chandra Agrawal on 19th May 2015 to declare all the six national political parties as “public authorities”.
To know more about the case, click here: Political Parties Under RTI – Timeline of the CIC hearings